Edited By jyoti choudhary,Updated: 12 Dec, 2024 06:16 PM
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को जल्द ही एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा सीधे ATM से निकाल सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है...
बिजनेस डेस्कः कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्यों को जल्द ही एक बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। श्रम सचिव सुमिता डावरा ने जानकारी दी है कि अब कर्मचारी अपने पीएफ का पैसा सीधे ATM से निकाल सकेंगे। श्रम और रोजगार मंत्रालय अपने IT सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है ताकि कर्मचारियों को बेहतर सेवाएं दी जा सकें।
कब शुरू होगी यह सुविधा?
इस सुविधा को शुरू करने की कोई आधिकारिक तारीख अभी तक तय नहीं की गई है। हालांकि, खबरों के मुताबिक, यह सुविधा मई-जून 2025 तक शुरू हो सकती है। इसके तहत कर्मचारी, लाभार्थी और नॉमिनी अपने पीएफ अकाउंट से सीधे ATM के जरिए पैसा निकाल सकेंगे।
शुरुआत में 50% बैलेंस निकालने की अनुमति
शुरुआत में पीएफ अकाउंट से कुल बैलेंस का केवल 50% ही निकालने की अनुमति होगी। यह सुविधा मृतक कर्मचारियों के नॉमिनी के लिए भी उपलब्ध होगी, जो ATM से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे।
EDLI स्कीम का फायदा
EPFO के EDLI (Employees’ Deposit Linked Insurance) स्कीम के तहत मृतक कर्मचारियों के परिवारों को 7 लाख रुपए तक का बीमा दिया जाता है। अब यह बीमा राशि भी ATM के जरिए निकाली जा सकेगी, जिससे प्रक्रिया और आसान हो जाएगी। यह कदम EPFO की ओर से कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए सुविधाजनक जीवन सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। डिजिटल तकनीक के उपयोग से न केवल सेवाओं में सुधार होगा, बल्कि यह प्रणाली पारदर्शी और तेज भी बनेगी। यह नई सुविधा लाखों कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगी, जिससे वे अपने फंड का इस्तेमाल कहीं भी, कभी भी कर सकेंगे।
आप ATM से पीएफ कब निकाल सकते हैं?
इस बारे में श्रम सचिव ने कहा, 'सिस्टम विकसित हो रहे हैं और हर दो से तीन महीने में आपको महत्वपूर्ण सुधार दिखाई देंगे। मेरा मानना है कि जनवरी 2025 तक एक बड़ा बदलाव होगा।' इस बदलाव के लिए अभी कोई निश्चित समयसीमा नहीं बताई गई है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, ईपीएफओ ने संकेत दिया है कि यह सुविधा मई और जून 2025 के बीच शुरू की जा सकती है।
ईपीएफ विदड्रॉल रूल्स समझिए
55 साल की आयु पूरी होने पर ईपीएफओ सदस्य पूरी राशि निकाल सकते हैं। वे रिटायरमेंट से एक साल पहले 90% धनराशि भी निकाल सकते हैं।
ईपीएफओ सदस्य बेरोजगारी, मेडिकल इमरजेंसी, घर खरीदने या निर्माण, सदस्य/भाई-बहन/बच्चों की शादी, या घर के नवीनीकरण जैसे मामलों में भी कुछ धनराशि निकाल सकते हैं। ध्यान दें कि निकासी की सीमा निकासी के कारण पर निर्भर करती है।
UAN-मेंबर इंटरफेस से सीधे कर्मचारी कौन से क्लेम फॉर्म दाखिल कर सकते हैं?
सदस्य इसके लिए आवेदन कर सकते हैं:
1. पीएफ फाइनल सेटेलमेंट (फॉर्म 19),
2. पेंशन विदड्रॉल बेनिफिट (फॉर्म 10-C),
3. पीएफ पार्ट विदड्रॉल (फॉर्म 31)
ईपीएफओ निकासी: ऑनलाइन क्लेम फाइल करने के लिए सदस्य के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
सदस्य को नीचे बताई गई शर्तों को पूरा करना पड़ता है:
1. मेंबर ने अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) सक्रिय किया हो और UAN को सक्रिय करने के लिए इस्तेमाल किया गया मोबाइल नंबर चालू हालत में होना चाहिए।
2. सदस्य का आधार विवरण EPFO डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए और उसे दावा सबमिट करते समय UIDAI से eKYC सत्यापित करने के लिए OTP-आधारित सुविधा का लाभ उठाना चाहिए।
3. IFSC कोड के साथ सदस्य का बैंक खाता EPFO डेटाबेस में दर्ज होना चाहिए।
4. यदि उसकी सेवा पांच साल से कम है तो स्थायी खाता संख्या (PAN) पीएफ अंतिम निपटान दावों के लिए EPFO डेटाबेस में दर्ज होनी चाहिए।