Edited By Punjab Kesari,Updated: 27 Oct, 2017 09:42 AM
![worms found in cadbury milk chocolate will now give fines](https://img.punjabkesari.in/multimedia/914/0/0X0/0/static.punjabkesari.in/2017_10image_09_57_407842000cad-ll.jpg)
लोकप्रिय कैडबरी मिल्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी इंडिया की पेरैंट्स कंपनी मॉन्डेल्ज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
नई दिल्लीः लोकप्रिय कैडबरी मिल्क चॉकलेट बनाने वाली कंपनी कैडबरी इंडिया की पेरैंट्स कंपनी मॉन्डेल्ज इंडिया फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर कोर्ट ने जुर्माना लगाया है।
यह है मामला
गुंटूर जिले के ब्रॉडिपेट में रहने वाली डारला अनुपमा ने पिछले साल 17 जुलाई को स्थानीय दुकान से कैडबरी मिल्क की 2 चॉकलेट (रोस्ट अलमंड) खरीदी थीं लेकिन जब उसके घर के लोगों ने चॉकलेट खाई तो उन्हें उसका स्वाद बदला-बदला सा लगा। जब दूसरी चॉकलेट का रैपर हटाया तो अनुपमा यह देखकर हैरान रह गई कि उसके अंदर फफूंदी टाइप का कुछ जमा हुआ है और वह सख्त हो चुकी है। इसके बाद अनुपमा ने मॉन्डेल्ज कंपनी को ई-मेल के जरिए इसकी शिकायत की और उन्हें इससे जुड़ी तस्वीरें भी भेजीं। ई-मेल मिलते ही कम्पनी के प्रतिनिधि ने अनुपमा से संपर्क किया और मामले को अधिक नहीं उछालने का अनुरोध किया। प्रतिनिधि ने उस चॉकलेट का सैंपल भी अनुपमा से ले लिया। बाद में जब कंपनी ने इस मामले में किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की तो अनुपमा ने 6 अगस्त, 2016 को उपभोक्ता फोरम का दरवाजा खटखटाया।
यह कहा फोरम ने
मामले की सुनवाई करते हुए उपभोक्ता फोरम ने चॉकलेट बनाने वाली कंपनी और रिटेलर को बुलाया। रिटेलर ने यह तर्क दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी मैंटेन रखने में उसकी कोई भूमिका नहीं है। कंपनी ने जिस तरह पैक्ड सामान दिया उसी तरह पैक्ड उसने ग्राहक को दिया। फोरम ने रिटेलर की बातों पर सहमति जताई। उपभोक्ता अदालत ने बैक्टीरिया संक्रमित चॉकलेट सप्लाई करने, सेवा में लापरवाही बरतने और खामी उजागर होने पर कंपनी पर कुल 55,090 रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में न केवल 50,000 रुपए का हर्जाना देने को कहा है बल्कि उपभोक्ता द्वारा किए गए अदालती खर्च यानी 5000 रुपए का भार भी उठाने को कहा है। इसके अलावा 2 चॉकलेट की कीमत यानी 90 रुपए भी लौटाने को कहा है।