Edited By jyoti choudhary,Updated: 13 Dec, 2024 11:58 AM
ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार ने जोमैटो पर 803.4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप लगाया है। इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। जोमैटो को इस संबंध में जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है।
बिजनेस डेस्कः ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो की परेशानियां बढ़ गई हैं। सरकार ने जोमैटो पर 803.4 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी का आरोप लगाया है। इसमें ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। जोमैटो को इस संबंध में जीएसटी विभाग से नोटिस मिला है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि यह नोटिस डिलीवरी शुल्क पर जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के भुगतान से संबंधित है। कंपनी अब इस मामले में आवश्यक कदम उठाने की तैयारी कर रही है।
कितना बकाया है टैक्स?
कंपनी ने कहा कि वह उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी क्योंकि उसका मानना है कि उसका मामला मजबूत है। जोमैटो ने कहा, कंपनी को 12 दिसंबर, 2024 को एक आदेश प्राप्त हुआ है… 29 अक्टूबर, 2019 से 31 मार्च, 2022 की अवधि के लिए सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठाणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र के संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित है। इसमें लागू ब्याज के साथ 401,70,14,706 रुपए के जीएसटी की मांग और 401,70,14,706 रुपए के जुर्माने की पुष्टि की गई है।
कंपनी ने कहा, हमारा मानना है कि हमारे पास मजबूत मामला है, जो हमारे बाहरी कानूनी और कर सलाहकारों की राय से समर्थित है। कंपनी उचित प्राधिकारी के समक्ष आदेश के खिलाफ अपील दायर करेगी।
क्यों भेजा जाता है नोटिस
कंपनियों को हर सर्विस और प्रोडक्ट पर टैक्स चुकाना होता है, जिसे जीएसटी कहते हैं। कभी-कभार कुछ कंपनियां इस जीएसटी का समय पर भुगतान नहीं करती हैं। तब जीएसटी अथॉरिटी उस पर जुर्माना और ब्याज दोनों लगाता है। जुर्माना भुगतान न करने पर लगता है और ब्याज जीएसटी की राशि पर लगाया जाता है। ऐसा ही जोमैटो के साथ हुआ और कुल मिलाकर 803 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है।