Zomato को पश्चिम बंगाल से 17.7 करोड़ रुपए का GST मांग आदेश, कंपनी करेगी अपील

Edited By jyoti choudhary,Updated: 19 Sep, 2024 01:33 PM

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ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को पश्चिम बंगाल के राजस्व सहायक आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपए का जीएसटी मांग आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में डिलीवरी शुल्क, उस पर ब्याज और जुर्माने के लिए जीएसटी का भुगतान न करने का जिक्र

बिजनेस डेस्कः ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो को पश्चिम बंगाल के राजस्व सहायक आयुक्त से 17.7 करोड़ रुपए का जीएसटी मांग आदेश प्राप्त हुआ है। इस आदेश में डिलीवरी शुल्क, उस पर ब्याज और जुर्माने के लिए जीएसटी का भुगतान न करने का जिक्र है। कंपनी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। जोमैटो का कहना है कि उसके पास एक मजबूत कानूनी मामला है और वह इस आदेश के खिलाफ उचित प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर करेगी।

कितनी है GST की मांग

यह आदेश अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि से संबंधित है, जिसमें 11.12 करोड़ रुपए के जीएसटी के साथ 5.46 करोड़ रुपए का ब्याज और 1.11 करोड़ रुपए का जुर्माना जोड़ा गया है। कंपनी ने कहा कि उसने इस मामले पर आवश्यक स्पष्टीकरण और दस्तावेज प्रस्तुत किए थे लेकिन इसे अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

कंपनी पर वित्तीय प्रभाव की उम्मीद नहीं

जोमैटो का मानना है कि उसके पास इस मामले को अपील में सफलतापूर्वक निपटाने का पर्याप्त आधार है और इस मांग का कंपनी पर कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाल के दिनों में जोमैटो को विभिन्न अधिकारियों से कर मांग के आदेश मिलते रहे हैं।

तमिलनाडु से भी मिला था GST नोटिस

जोमैटो को कुछ दिन पहले तमिलनाडु के जीएसटी प्राधिकरण से भी जीएसटी, ब्याज और जुर्माने के लिए नोटिस मिला था। इस मामले में भी कंपनी ने अपील दायर करने की योजना बनाई है। तमिलनाडु के आदेश में 81.16 लाख रुपए के जीएसटी, अनिर्धारित ब्याज और 8.21 लाख रुपए के जुर्माने की मांग की गई थी।

हाल ही में जोमैटो ने अपनी ‘लीजेंड्स’ सेवा को बंद करने का फैसला किया था, जिसके तहत वह विभिन्न शहरों के मशहूर उत्पादों की डिलीवरी करती थी।

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