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बदायूं मंदिर-मस्जिद विवाद: अदालत ने सुनवाई 2 अप्रैल तक टाली

Edited By Prachi Sharma,Updated: 21 Mar, 2025 07:38 AM

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उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मंदिर-मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद बृहस्पतिवार को 2 अप्रैल तक टाल दी गई।

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बदायूं (उ.प्र.) (प.स.): उत्तर प्रदेश के बदायूं में एक मंदिर-मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई मुस्लिम पक्ष की याचिका के बाद बृहस्पतिवार को 2 अप्रैल तक टाल दी गई। यह मामला बदायूं में नीलकंठ महादेव मंदिर और जामा मस्जिद से जुड़ा है। अधिवक्ता अनवर आलम ने सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट में एक आवेदन दायर कर उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए दलील दी कि अधीनस्थ अदालत के पास मामले को आगे बढ़ाने का अधिकार नहीं है। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील वेद प्रकाश साहू ने कहा कि शम्सी जामा मस्जिद इंतेजामिया कमेटी के वकील आलम ने अदालत में एक आवेदन दिया था, जिसमें कहा गया था कि उच्चतम न्यायालय का स्पष्ट आदेश है कि निचली अदालत इस मामले में कोई सुनवाई नहीं कर सकती है।

2022 में अखिल भारत हिंदू महासभा के तत्कालीन संयोजक मुकेश पटेल ने दावा किया कि जामा मस्जिद शम्सी मस्जिद स्थल पर नीलकंठ महादेव मंदिर मौजूद था और उन्होंने ढांचे में पूजा करने की अनुमति मांगी। इस दावे ने मुकद्दमे को ‘जन्म’ दिया।

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