Edited By Prachi Sharma,Updated: 13 Jun, 2024 07:28 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल को निर्देश दिया है कि वह वकील के ‘कार्य एवं आचरण पर निगरानी रखना सुनिश्चित करे, जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ
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चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब व हरियाणा बार कौंसिल को निर्देश दिया है कि वह वकील के ‘कार्य एवं आचरण पर निगरानी रखना सुनिश्चित करे, जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप में हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक संदेश पोस्ट करने का आरोप है।
समझौता विलेख के आधार पर एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा कि इस आदेश की एक प्रति पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल के अध्यक्ष को भी भेजी जाए, साथ ही निर्देश दिया जाए कि इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाए।
पंजाब एवं हरियाणा बार कौंसिल के अध्यक्ष भी वर्तमान याचिकाकर्त्ता के कार्य एवं आचरण पर निगरानी रखना सुनिश्चित करेंगे और यदि याचिकाकर्त्ता द्वारा भविष्य में कोई ऐसा ही अपराध किया जाता है तो उसके खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने वकील पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए एफ.आई.आर. को रद्द करते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर इसे जमा नहीं किया जाता है, तो एफ.आई.आर. रद्द करने की राहत स्वत: ही निरस्त मानी जाएगी और याचिका खारिज मानी जाएगी।