Edited By Prachi Sharma,Updated: 14 May, 2024 07:03 AM
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा में हेली कंपनियों की ओर से बुकिंग के नाम पर की जा रही कथित कालाबाजारी के मामले में याचिका में उठाए गए तथ्यों को
शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
नैनीताल (वार्ता): उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चार धाम यात्रा में हेली कंपनियों की ओर से बुकिंग के नाम पर की जा रही कथित कालाबाजारी के मामले में याचिका में उठाए गए तथ्यों को लेकर याचिकाकर्त्ता से अतिरिक्त शपथपत्र देने को कहा है।
मुख्य न्यायाधीश ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ ने अंक श्रीनिवासन की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश जारी किए। याचिकाकर्त्ता की ओर से कहा गया कि चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के साथ टिकट बुकिंग के नाम पर कालाबाजारी की जा रही है। उससे स्वयं मोबाइल पर टिकट बुकिंग के लिए एक मैसेज के माध्यम से 20,000 रुपए की मांग की गई।