Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jan, 2023 10:19 AM
माता चिंतपूर्णी में 3 दिवसीय नववर्ष मेला 2 जनवरी तक मनाया जा रहा है। मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित...
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ऊना (सुरेन्द्र): माता चिंतपूर्णी में 3 दिवसीय नववर्ष मेला 2 जनवरी तक मनाया जा रहा है। मेले के दौरान लोगों की सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के साथ-साथ कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दंडाधिकारी ऊना राघव शर्मा ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेध आदेश जारी किए हैं।
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मंदिर न्यास के 300 मीटर के दायरे में लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि केवल प्रशासन की अनुमति से ही लंगर लगाया जा सकता है तथा सड़क किनारे लंगर लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त पटाखे चलाने पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। उन्होंने बताया कि मेला अवधि के दौरान चिंतपूर्णी में आने वाले श्रद्धालुओं का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। जिले में आग्नेय शस्त्र लेकर चलने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी।