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Krishna Janmabhoomi news: याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, निचली अदालत में जाने का आदेश

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 29 Aug, 2023 08:10 AM

demolitions near krishna janmabhoomi

नई दिल्ली : मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर हो रही बुल्डोजर कार्रवाई के विरुद्ध सोमवार को सुप्रीम

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नई दिल्ली : मथुरा में कृष्ण जन्मस्थान के पास नई बस्ती में रेलवे की भूमि पर कब्जा करने वालों के मकानों पर हो रही बुल्डोजर कार्रवाई के विरुद्ध सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास अतिक्रमण विरोधी अभियान पर पिछली सुनवाई के दौरान 10 दिनों की अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए इस मामले पर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी है।

अवैध तरीके से बने मकानों पर बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यू.पी. सरकार की ओर से इस मामले पर हल्फनामा दायर किया गया है। यू.पी. सरकार ने इस हल्फनामे में कहा है कि वह अतिक्रमण हटा चुका है, इसलिए इस याचिका पर सुनवाई बंद कर देनी चाहिए। इस मामले पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को कोई राहत नहीं दी है और अतिक्रमण की कार्रवाई पर लगी अंतरिम रोक को आगे लगाने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर निचली अदालत में पैडिंग मुकद्दमे में अपनी बात रखें और निचली अदालत मैरिट के आधार पर सुनवाई करे।

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