Edited By Prachi Sharma,Updated: 19 Sep, 2024 07:22 AM
बाम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान स्वीकार्य स्तर से अधिक लाऊड स्पीकरों और ध्वनि प्रणालियों का प्रयोग हानिकारक है, तो ईद-मिलाद-उन
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मुम्बई (एजैंसी): बाम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि यदि गणेश उत्सव के दौरान स्वीकार्य स्तर से अधिक लाऊड स्पीकरों और ध्वनि प्रणालियों का प्रयोग हानिकारक है, तो ईद-मिलाद-उन-नबी के जलूसों के दौरान भी यह नुक्सानदेह है।
अदालत ने ईद-मिलाद-उन-नबी के जलूसों के दौरान ‘डीजे’, ‘लेजर लाइट’ आदि के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के अनुरोध वाली कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की।
जनहित याचिकाओं में दावा किया गया है कि न तो कुरान और न ही हदीस (धार्मिक पुस्तकों) में डीजे सिस्टम और लेजर लाइट के उपयोग का जिक्र है।
पीठ ने गणेश उत्सव से ठीक पहले, पिछले महीने पारित आदेश का हवाला दिया, जिसमें त्यौहारों के दौरान ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के तहत उल्लेखित सीमा से अधिक शोर करने वाली ध्वनि प्रणालियों और लाऊड स्पीकरों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने पर जोर दिया गया था।