Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, तहखाने की छत पर होती रहेगी नमाज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 14 Sep, 2024 08:02 AM

gyanvapi case

वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के मौजूदा संरक्षक जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मुरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

वाराणसी (प.स.): वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में जारी पूजा को यथावत रखते हुए तहखाने के मौजूदा संरक्षक जिलाधिकारी को किसी भी प्रकार की तहखाने की मुरम्मत का आदेश देने से इंकार करते हुए हिन्दू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। ज्ञानवापी में व्यास जी के तहखाने की छत की मुरम्मत और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश को छत पर रोकने की मांग को लेकर याचिका दायर की गई थी। छत पर नमाज होती रहेगी।

हिन्दू पक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि व्यास जी के तहखाने की मुरम्मत करने के विषय पर हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की आपत्ति के मद्देनजर न्यायाधीश ने यह निर्णय दिया। यादव ने कहा कि न्यायालय के आदेश के बाद 31 जनवरी को व्यास जी के तहखाने में पूजा-अर्चना फिर से शुरू हो गई, जिससे श्रद्धालुओं को स्थापित मूर्तियों के दर्शन करने की अनुमति मिल गई।

Related Story

    Trending Topics

    Afghanistan

    134/10

    20.0

    India

    181/8

    20.0

    India win by 47 runs

    RR 6.70
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!