ज्ञानवापी : खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका खारिज

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 26 Oct, 2024 07:45 AM

gyanvapi case

नगर की एक अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया।

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वाराणसी (एजैंसी) : नगर की एक अदालत ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हिंदू पक्ष के एक वकील ने यह जानकारी दी। हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले मदन मोहन यादव ने कहा कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) जुगल किशोर शंभू ने पूरे ज्ञानवापी परिसर में खुदाई के जरिए सर्वेक्षण की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका खारिज कर दी। 

जिला अदालत के 21 जुलाई, 2023 के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने यह निर्धारित करने के लिए यहां काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे के ऊपर किया गया था। एएसआई ने 18 दिसम्बर 2023 को एक सीलबंद लिफाफे में जिला अदालत को अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट सौंपी थी।

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