Edited By Prachi Sharma,Updated: 11 Oct, 2024 07:20 AM
उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने
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वाराणसी (प.स.): उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) से सर्वे कराने का आदेश देने संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को हिंदू पक्ष के वकीलों ने अपना जवाब दाखिल किया जिसके बाद मामले की अगली सुनवाई 16 अक्तूबर के लिए निर्धारित कर दी गई।
हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने बताया कि दीवानी न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन) युगुल शंभू के समक्ष अपनी दलील में उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी परिसर में ए.एस.आई. द्वारा किया गया सर्वेक्षण अधूरा है और ए.एस.आई. बिना खुदाई के सही रिपोर्ट नहीं दे सकती लिहाजा ए.एस.आई. को ज्ञानवापी में खुदाई करने और पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया जाना चाहिए।