जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभायात्रा पर रोक नहीं लगा सकते : हाईकोर्ट

Edited By Sarita Thapa,Updated: 12 Apr, 2025 08:12 AM

hanuman jayanti

नई दिल्ली (प.स.): दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभायात्रा पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि अतीत में घटित अप्रिय घटनाओं के कारण धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती।

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नई दिल्ली (प.स.): दिल्ली हाईकोर्ट ने जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभायात्रा पर रोक लगाने से इंकार करते हुए कहा कि अतीत में घटित अप्रिय घटनाओं के कारण धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक नहीं लगाई जा सकती। इसने दिल्ली पुलिस से जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती शोभायात्रा की अनुमति देने पर निर्णय लेने को कहा। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता 12 अप्रैल को शोभायात्रा निकालने की पुलिस द्वारा अनुमति न दिए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।

अदालत ने कहा, “प्रतिवादियों को उक्त आवेदन पर विचार करने और उचित एवं समय पर निर्णय लेने का निर्देश दिया जाता है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल, 2022 को हनुमान जयंती शोभायात्रा के दौरान 2 समूहों के बीच हिंसक झड़पें हुई थीं, जिसमें 8 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक घायल हो गया था।

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