Edited By Prachi Sharma,Updated: 24 Oct, 2024 07:13 AM
मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दी।
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प्रयागराज (प.स.): मथुरा स्थित कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में 11 जनवरी, 2024 के आदेश को वापस लेने की मुस्लिम पक्ष की अर्जी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को खारिज कर दी। उच्च न्यायालय ने 11 जनवरी, 2024 के अपने निर्णय में हिंदू पक्षों द्वारा दायर सभी मुकद्दमों को एकसाथ कर दिया था।
मुस्लिम पक्ष की तरफ से पेश हुईं उच्चतम न्यायालय की अधिवक्ता तसनीम अहमदी ने दलील दी थी कि सभी मामलों को एकसाथ किए जाने से वे सभी मामलों का विरोध करने के अधिकार से वंचित हो जाएंगे। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन इन सभी 18 मुकद्दमों की सुनवाई कर रहे हैं।