Edited By Niyati Bhandari,Updated: 01 Jun, 2024 07:56 AM
प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित ‘कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद' से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर विचार किए जाने
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प्रयागराज (प.स.): इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मथुरा स्थित ‘कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद' से जुड़ी विभिन्न याचिकाओं पर विचार किए जाने या नहीं किए जाने (पोषणीयता) को लेकर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन विभिन्न याचिकाओं की पोषणीयता की सुनवाई कर रहे हैं।
इससे पूर्व, बृहस्पतिवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता तस्लीमा अजीज अहमदी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में कहा था कि ये वाद पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 और कुछ अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत प्रतिबंधित हैं। अहमदी ने यह भी दलील दी थी कि ये वाद शाही ईदगाह मस्जिद के ढांचे को हटाने के बाद कब्जा लेने और मंदिर बहाल करने के लिए दायर किए गए हैं। दलील में यह भी कहा गया है कि वाद में किया गया अनुरोध यह दर्शाता है कि वहां मस्जिद का ढांचा मौजूद है।