Krishna Janmabhoomi case : श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

Edited By Niyati Bhandari,Updated: 05 Sep, 2024 07:15 AM

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नई दिल्ली (एजैंसी) : मुस्लिम पक्ष ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती

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नई दिल्ली (एजैंसी) : मुस्लिम पक्ष ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफउच्चतम न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय के एक अगस्त के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका प्रबंधन ट्रस्ट समिति, शाही ईदगाह मस्जिद ने वकील आरएचए सिकंदर के माध्यम से दायर की है। उच्च न्यायालय ने एक अगस्त को मथुरा में मंदिर-मस्जिद विवाद से संबंधित 18 मामलों की विचारणीयता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि शाही ईदगाह के धार्मिक चरित्र को निर्धारित करने की आवश्यकता है। 

उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया था कि श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और निकटवर्ती मस्जिद के विवाद से संबंधित हिंदू वादियों द्वारा दायर किए गए वाद उपासना स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम का उल्लंघन करते हैं और इसलिए सुनवाई योग्य नहीं हैं। वर्ष 1991 का अधिनियम देश की आजादी के दिन मौजूद किसी भी उपासना स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर रोक लगाता है।

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