Edited By Prachi Sharma,Updated: 16 Dec, 2023 08:04 AM
पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने ननकाना साहिब में देश के पंजाब प्रांत में नैशनल असैंबली के सिख जनसंख्या वाले दो निर्वाचन
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लाहौर (प.स.): पाकिस्तान में लाहौर उच्च न्यायालय ने ननकाना साहिब में देश के पंजाब प्रांत में नैशनल असैंबली के सिख जनसंख्या वाले दो निर्वाचन क्षेत्रों का विभाजन रद्द कर दिया।
सिख नेता सरदार मस्तान सिंह ने चुनौती दी थी कि शीर्ष चुनाव निकाय के निर्वाचन क्षेत्रों 111 और 112 के नए परिसीमन ने ननकाना साहिब में सिख जनसंख्या को विभाजित कर दिया। याचिकाकर्ता ने अदालत से ननकाना में सिख आबादी को ध्यान में रखते हुए परिसीमन आदेश रद्द करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि लंबे समय से सिख समुदाय की आबादी एक ही निर्वाचन क्षेत्र में थी पर चुनाव आयोग ने जमीनी हकीकत पर विचार किए बिना दोनों निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया।
न्यायाधीश अली बकर नजफी ने ननकाना साहिब का नए सिरे से परिसीमन करने का भी निर्देश दिया। ननकाना साहिब सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्मस्थान है। पाकिस्तान में आम चुनाव 8 फरवरी 2024 को होने वाले हैं।