Edited By Prachi Sharma,Updated: 03 Aug, 2024 07:07 AM
सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई
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नई दिल्ली (प.स.): सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य प्रथाओं के उन्मूलन के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने के निर्देश देने के अनुरोध वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि अंधविश्वास को खत्म करने का उपाय शिक्षा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में संसद को हस्तक्षेप करना चाहिए।
पीठ ने कहा, ‘हम यह आदेश कैसे जारी कर सकते हैं कि वैज्ञानिक सोच विकसित करने और अंधविश्वास को खत्म करने के लिए कदम उठाए जाएं। संविधान निर्माताओं ने यह सब राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किया था।’ पीठ द्वारा मामले पर सुनवाई से इन्कार करने के बाद याचिकाकर्त्ता अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने याचिका वापस ले ली।