Edited By Prachi Sharma,Updated: 30 Nov, 2024 07:23 AM
सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में बांटे जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की जांच को लेकर याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
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नई दिल्ली (प.स.): सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों में बांटे जाने वाले प्रसाद की गुणवत्ता की जांच को लेकर याचिका पर विचार करने से इन्कार करते हुए कहा कि यह मामला सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।
न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्त्ता के वकील से कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 नवम्बर को कहा था कि कार्यपालिका अपनी सीमा के भीतर अपने कार्य का निर्वहन कर रही है।
पीठ ने कहा, ‘हम वर्तमान याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं क्योंकि याचिका में की गई प्रार्थना सरकार के नीति क्षेत्र के अंतर्गत आती है।” पीठ ने कहा, ‘यदि याचिकाकर्त्ता चाहे तो वह उचित प्राधिकार के समक्ष निवेदन कर सकता है जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।”