Edited By Sarita Thapa,Updated: 09 Jan, 2025 08:23 AM
प्रयागराज (इंट.): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे एक मामले में सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। इंतजामिया कमेटी के इस मामले में कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है।
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प्रयागराज (इंट.): इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रहे एक मामले में सुनवाई पर बुधवार को रोक लगा दी। इंतजामिया कमेटी के इस मामले में कोर्ट ने 4 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है। 4 जनवरी को जामा मस्जिद की तरफ से इंतजामिया कमेटी ने याचिका दाखिल कर सर्वे रोकने की मांग की थी। इसमें कमेटी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अगले आदेश तक कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगाी। संभल कोर्ट के फैसले के कुछ देर बाद ही हाईकोर्ट का यह फैसला आया है। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन और एडवोकेट प्रभास पांडेय ने दलील दी। मुस्लिम पक्ष की तरफ से एस.एफ.ए. नकवी ने अपना पक्ष रखा। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने के निर्देश दिए थे और इसके साथ ही हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि याचिका पर जल्द से जल्द सुनवाई हो।