Sambhal Jama Masjid: जामा मस्जिद कुआं मामले में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

Edited By Sarita Thapa,Updated: 11 Jan, 2025 09:12 AM

sambhal jama masjid

नई दिल्ली (एजैंसी) : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के निकट स्थित एक ‘निजी’ कुएं का पुनरुद्धार करने या नमाज पढ़ने की अनुमति देने के मामले में यथास्थिति बनाए रखें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ

नई दिल्ली (एजैंसी) : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वह संभल में मुगलकालीन जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार के निकट स्थित एक ‘निजी’ कुएं का पुनरुद्धार करने या नमाज पढ़ने की अनुमति देने के मामले में यथास्थिति बनाए रखें। शाही जामा मस्जिद, संभल की प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार करते हुए प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने केंद्र सरकार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक, संभल के जिलाधिकारी और हरि शंकर जैन के नेतृत्व में हिंदू पक्ष से जुड़े व्यक्तियों को नोटिस जारी किए। 

मस्जिद समिति ने एक नई याचिका में कहा कि संभल जिला प्रशासन शहर में पुराने मंदिरों और कुओं का पुनरुद्धार करने के लिए एक कथित अभियान चला रहा है। याचिका के मुताबिक खबरों से पता चला है कि कम से कम 32 पुराने अप्रयुक्त मंदिरों को बहाल किया गया है और 19 कुओं को सार्वजनिक उपयोग व प्रार्थना के लिए चिह्नित किया गया है। याचिका में कहा गया है, ‘जिला प्रशासन द्वारा बहाल किए जाने वाले कुओं की सूची में मस्जिद परिसर में स्थित एक कुआं भी शामिल है।’ याचिका में संभल के जिलाधिकारी को मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास स्थित निजी कुएं को लेकर यथास्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 

Trending Topics

Afghanistan

134/10

20.0

India

181/8

20.0

India win by 47 runs

RR 6.70
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!