Edited By Prachi Sharma,Updated: 18 Sep, 2024 07:44 AM
मुस्लिम पक्ष को तब बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े उस मामले को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश
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मथुरा/ नई दिल्ली (एजैंसी): मुस्लिम पक्ष को तब बड़ा झटका लगा जब उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को शाही ईदगाह विवाद से जुड़े उस मामले को खारिज कर दिया जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी, जबकि हिन्दू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना। अब इस मामले की सुनवाई 4 नवम्बर को होगी।
दरअसल, मस्जिद प्रबंधन समिति की याचिका अधिवक्ता आर.एच.ए. सिकंदर के माध्यम से दायर की गई है।