Shahi Idgah-Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को रखा बरकरार

Edited By Prachi Sharma,Updated: 29 Apr, 2025 07:18 AM

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसमें हिन्दू पक्ष को अपनी शिकायत में संशोधन करने और शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को पक्ष के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी

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नई दिल्ली (वार्ता): सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का वह आदेश जिसमें हिन्दू पक्ष को अपनी शिकायत में संशोधन करने और शाही ईदगाह-कृष्ण जन्मभूमि विवाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) को पक्ष के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी, वह प्रथम दृष्टया सही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने मुस्लिम पक्ष द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। 

पीठ ने कार्यवाही के दौरान टिप्पणी की ‘एक बात स्पष्ट है। हिन्दू वादियों द्वारा पेश मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू पक्षकारों ने अपने मूल मुकद्दमे में संशोधन की मांग करते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था जिसमें दावा किया गया था कि विवादित ढांचा ए.एस.आई. के तहत एक संरक्षित स्मारक है और इसलिए पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के तहत संरक्षण लागू नहीं होगा।’

 

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