Edited By Prachi Sharma,Updated: 07 Jan, 2024 09:37 AM
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़े को परिजनों की मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में विवाह करवाने व उसके प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए
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चंडीगढ़ (हांडा): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक प्रेमी जोड़े को परिजनों की मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में विवाह करवाने व उसके प्रमाण पत्र पर सवाल उठाए हैं। एस.एस.पी. जालंधर ने हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश कर बताया कि जिस आर्य समाज मंदिर में प्रेमी जोड़े ने विवाह किया और उन्हें विवाह प्रमाण पत्र जारी किया गया, वह आर्य सामाज मंदिर सरकार के किसी भी संबंधित विभाग से पंजीकृत नहीं है।
जस्टिस संदीप मौदगिल ने एस.एस.पी. को आदेश दिए हैं कि विवाह करवाने और प्रमाण पत्र जारी करने वालों पर कानून के तहत करवाई की जाए, जिसकी एक सप्ताह में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट ने प्रेमी जोड़े को प्रोटैक्शन देने से भी इंकार कर दिया क्योंकि लड़की के परिजनों ने कोर्ट में पेश होकर कहा कि उन्हें शादी मंजूर है।