Edited By Riya bawa,Updated: 30 Jun, 2020 11:18 AM
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू ) में 50 फीसदी दिल्लीवासियों को आरक्षण देने के मामले में बीते दिन सुनवाई हुई। बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रसाशन ने दिल्लीवासियों ...
नई दिल्ली- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू ) में 50 फीसदी दिल्लीवासियों को आरक्षण देने के मामले में बीते दिन सुनवाई हुई। बता दें कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी प्रसाशन ने दिल्लीवासियों के लिए 50 फीसदी सीट आरक्षित कर दिए थे। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए इस पर स्टे लगा दिया है और कहा है कि फिलहाल जो स्थिति है वह बनाई रखी जाए।
यही नहीं, एलएलबी, एलएलएम में दाखिला में आवेदन की तारीख भी एक सप्ताह के लिये बढ़ा दी गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने यह फैसला जल्दबाजी में लिया है और NLU एक्ट का ध्यान नहीं रखा गया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अपनी आधिकारिक वेबसाइट nludelhi.ac.in पर 2 जुलाई से पहले प्रवेश के लिए फ्रेश एडमिशन नोटिफिकेशन जारी करें- जिसमें लिखा जाए कि दाखिला की अवधि एक सप्ताह के लिए बढ़ाई जा रही है। कोर्ट अब 18 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई करेगा।
याचिकाकर्ता पिया सिंह ने यूनिवर्सिटी के इस फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट से कहा था कि जिन छात्रों ने दिल्ली के कॉलेज से डिग्री हासिल की, उनके लिए 50 फीसदी का आरक्षण हासिल करना संविधान के आर्टिकल 15/3 का उल्लंघन है। छात्रा ने यूनिवर्सिटी की इस नीति का विरोध किया ये नीति किसी भी तरीके से तर्क संगत नहीं है।