Edited By Tanuja,Updated: 21 Aug, 2024 03:13 PM
आस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को अपनी 2 साल की बेटी की हत्या के लिए 9 साल की सजा सुनाई है। एलेन क्रेग जो न्यूजीलैंड
सिडनी: आस्ट्रेलिया में न्यू साउथ वेल्स की सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला को अपनी 2 साल की बेटी की हत्या के लिए 9 साल की सजा सुनाई है। एलेन क्रेग जो न्यूजीलैंड की निवासी हैं, 1987 में सिडनी के पास एक धार्मिक कल्ट ( संप्रदाय) में शामिल हो गई थीं। 7 जुलाई 1987 को, एलेन क्रेग ने अपनी बेटी टिली क्रेग को अनुशासन के नाम पर एक काले प्लास्टिक पाइप से मारा, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद, कल्ट ( संप्रदाय ) के नेता अलेक्जेंडर विलोन ने टिली के शव को एक बैरल में जला दिया और उसके अवशेषों को एक नाले में फेंक दिया।
एलेन क्रेग को इस हत्या के आरोप में 35 साल बाद, 2021 में न्यूजीलैंड के पामर्स्टन नॉर्थ से गिरफ्तार किया गया और 2022 में ऑस्ट्रेलिया प्रत्यर्पित किया गया। उन्होंने पहले हत्या के आरोप से इनकार किया, लेकिन बाद में हत्या के बजाय गैर-इरादतन हत्या का दोष स्वीकार कर लिया।न्यायमूर्ति नताली एडम्स ने कहा कि एलेन क्रेग ने पंथ के प्रभाव में अपनी बेटी की हत्या की, लेकिन इसे केवल ब्रेनवॉशिंग के रूप में नहीं देखा जा सकता। उन्होंने इसे गैर-इरादतन हत्या का गंभीर मामला माना। टिली के पिता, जेरार्ड स्टेनहोप ने अदालत में कहा, "मेरी बेटी की जान एक बेहद भयावह और बेवकूफी भरे तरीके से ली गई। यह घाव कभी भी पूरी तरह से नहीं भर सकता।"
एलेन क्रेग की सजा 2021 से शुरू मानी जाएगी और वह 2027 में पैरोल के लिए पात्र होंगी। यह मामला 35 साल बाद सामने आया और न्याय की प्रक्रिया में देरी और कल्ट के हानिकारक प्रभावों को उजागर किया। बच्ची टिली क्रेग 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ गॉड फार्म से गायब हो गई थी, जिसके बाद उसके पिता ने दशकों तक उसकी तलाश की।
उसकी मां, एलेन राचेल क्रेग ने उसे प्लास्टिक की पाइप से पीट-पीटकर मार डाला था, और उसके बाद कथित तौर पर संप्रदाय के नेता ने उसके अवशेषों को जला दिया और क्षेत्रीय न्यू साउथ वेल्स के कम्यून में बिखेर दिया। 2022 में, एक गुप्त सूचना के बाद, एलेन पर अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगाया गयाजबकि पंथ के नेता, अलेक्जेंडर विलन पर हत्या में सहायक होने का आरोप लगाया गया था, उसे एक लाइलाज बीमारी के कारण मुकदमे का सामना करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।