Edited By Tanuja,Updated: 23 Jun, 2024 10:56 AM
पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गए जवाब में कहा है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित...
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल किये गए जवाब में कहा है कि जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल (SRC) आरक्षित सीटों के लिए पात्र नहीं है। मीडिया में आई खबरों से यह जानकारी मिली। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उच्चतम न्यायालय में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उस याचिका का जवाब दाखिल किया, जिसमें एसआरसी ने आम चुनाव के बाद नेशनल असेंबली और प्रांतीय विधानसभाओं में महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों पर उसके दावे को खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी।
पाकिस्तानी चैनल ‘जियो न्यूज' की खबर के मुताबिक, निर्वाचन आयोग ने कहा कि एसआईसी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की जा सकतीं क्योंकि पार्टी ने 24 दिसंबर की समय सीमा तक आरक्षित सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची नहीं सौंपी थी। एसआईसी को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (71) की तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी का समर्थन प्राप्त है। आयोग ने कहा कि SIC के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का हिस्सा नहीं हो सकता। उसने कहा, ''एसआईसी के नियमों के अनुसार, कोई गैर-मुस्लिम व्यक्ति पार्टी का सदस्य नहीं बन सकता।
SIC के नियमों में गैर-मुस्लिमों को शामिल करने के विरुद्ध प्रावधान असंवैधानिक है। एसआईसी महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित सीटों की हकदार नहीं है।'' आयोग ने कहा कि पाकिस्तान में हुए आम चुनाव के बाद निर्दलीय उम्मीदवार एसआईसी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने पार्टी को आरक्षित सीटें आवंटित नहीं करने का फैसला किया था और बाद में पेशावर उच्च न्यायालय ने भी यह फैसला बरकरार रखा था। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 70 आरक्षित सीटें हैं और अन्य 156 सीटें चार प्रांतीय विधानसभाओं में हैं।