पाकिस्तान: कुरैशी पर नौ मई के दंगों के सिलसिले में आठ और मामले दर्ज, कोर्ट ने रिमांड पर भेजा

Edited By Tanuja,Updated: 29 May, 2024 06:47 PM

pakistan atc grants 9 day physical remand to qureshi in 9 may cases

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद देश में नौ मई 2023 को भड़के दंगों और...

इस्लामाबादः पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद देश में नौ मई 2023 को भड़के दंगों और अभूतपूर्व हिंसा के सिलसिले में जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरेशी के खिलाफ रविवार को आठ और मामले दर्ज किए गए। मीडिया की एक खबर में सोमवार को यह जानकारी दी गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के 67 वर्षीय नेता वर्तमान में विभिन्न मामलों में दोषी ठहराए जाने के बाद रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। जियो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, आतंकवाद निरोधी अदालत (एटीसी) ने 9 मई को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की कथित भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद हुए अभूतपूर्व उत्पात से जुड़े आठ मामलों के संबंध में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेता शाह महमूद कुरैशी को नौ दिन की रिमांड पर रखने की मंजूरी दे दी है। 

 

‘जियो न्यूज' की खबर के मुताबिक, सरवर रोड पुलिस थाने में कुरैशी के खिलाफ दर्ज एक प्राथमिकी को लेकर एक विशेष पुलिस दल ने लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत से रविवार को उसे गिरफ्तार करने, पूछताछ करने और तलब करने की अनुमति देने की अपील की। हालांकि, अदालत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बजाय अदालत ने जांच अधिकारी को तीन दिनों के भीतर पूर्व विदेश मंत्री से पूछताछ के लिए अडियाला जेल जाने की अनुमति दी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, ‘‘आरोपी को इस उद्देश्य के लिए प्रत्यक्ष तौर पर रिमांड पर माना जाएगा।'' इमरान खान को 19 करोड़ पौंड के भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद नौ मई को पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। पीटीआई के सैंकड़ों कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नेताओं को हिंसा करने और प्रमुख सैन्य प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

 

शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत स्थापित एक विशेष अदालत ने गोपनीय राजनयिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से संबंधित मामले में प्रधानमंत्री खान के साथ कुरैशी को 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। पुलिस द्वारा कुरैशी के खिलाफ और मामले दर्ज किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए पीटीआई के एक प्रवक्ता ने कहा कि अदालत ने पहले ही इन मामलों में पूर्व सत्तारूढ़ पार्टी के उपाध्यक्ष को जमानत दे दी है। उन्होंने कहा, ''अदालत के आदेश को व्यावहारिक रूप से अप्रभावी बनाकर कुरैशी को सलाखों के पीछे रखने के लिए फिर से कानून का उल्लंघन किया गया है।'' प्रवक्ता ने कहा कि पीटीआई संस्थापक की विचारधारा पर दृढ़ता से टिके रहने के लिए कुरैशी को दंडित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अराजकता नई ऊंचाईयों पर पहुंच रही है।  

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