पाकिस्तान कोर्ट का दुलर्भ फैसलाः आर्मी जनरल को अहम पद से हटाने का आदेश

Edited By Tanuja,Updated: 07 Sep, 2024 01:47 PM

pakistan court orders removal of serving army general from key position

पाकिस्तान की एक अदालत ने दुलर्भ फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को सेना के एक कार्यरत जनरल को अहम राष्ट्रीय डेटाबेस एवं पंजीकरण प्राधिकरण...

Islamabad: पाकिस्तान की एक अदालत ने दुलर्भ फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को सेना के एक कार्यरत जनरल को अहम राष्ट्रीय डेटाबेस एवं पंजीकरण प्राधिकरण (नाद्रा) के प्रमुख पद से हटाने का आदेश देते हुए नियुक्ति को अनधिकृत और नियमों का उल्लंघन करार दिया। यह संगठन सरकारी डेटाबेस को नियंत्रित करता है और देश के सभी नागरिकों के संवेदनशील पंजीकरण डेटाबेस का सांख्यिकीय प्रबंधन करता है। लाहौर उच्च न्यायालय (एलएचसी) ने एक नागरिक अशबा कामरान की याचिका पर नाद्रा के अध्यक्ष पद पर लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की नियुक्ति को रद्द कर दिया।

 

अफसर अक्टूबर 2023 में नाद्रा के अध्यक्ष पर नियुक्त होने वाले पहले सेवारत सैन्य अधिकारी बने थे। यह नियुक्ति शुरू में तत्कालीन प्रधान मंत्री अनवारुल हक काकर के नेतृत्व वाली कार्यवाहक सरकार ने की थी। इस साल शहबाज शरीफ की निर्वाचित संघीय सरकार ने उनकी नियुक्ति को मार्च 2027 तक विस्तार देने की पुष्टि की थी। न्यायमूर्ति असीम हाफिज़ ने फैसले में कहा कि सेना के जनरल की नियुक्ति अवैध थी।

 

उन्होंने टिप्पणी की , ‘‘किसी को भी इसे गलत न समझना पड़े, इसलिए हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सरकार के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति तभी की जा सकती है जब उचित विज्ञापन देकर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हों। उचित चयन (प्रक्रिया का), जहां सभी योग्य उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिले, का अभाव संविधान के अनुच्छेद 18 और 27 के तहत निहित गारंटी का उल्लंघन होगा।''  

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