पाकिस्तान: खैबर पख्तूनख्वा के CM के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट, इस मामले में आया नाम

Edited By Tamanna Bhardwaj,Updated: 02 Jul, 2024 01:20 PM

pakistan non bailable arrest warrant against khyber pakhtunkhwa

पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीर गंडापुर के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। राजधानी इस्लामाबाद के संगजानी और आई-9 पुलिस थानों में द...

इस्लामाबाद: पाकिस्तान की आतंकवाद रोधी अदालत ने सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीर गंडापुर के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया। राजधानी इस्लामाबाद के संगजानी और आई-9 पुलिस थानों में दर्ज हिंसा के दो मामलों में गंडापुर को नामजद किया गया है। इन मामलों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक इमरान खान और अन्य नेताओं के भी नाम है। 

इस्लामाबाद स्थित अदालत के न्यायाधीश ताहिर अब्बास सुप्रा ने दोनों मामलों की सुनवाई की लेकिन गंडापुर और एक अन्य नेता आमिर मुगल सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहे। अदालत ने गंडापुर को पेशी से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। न्यायधीश ने उनकी बार-बार अनुपस्थिति पर नाराजगी जताया और गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। मुगल के खिलाफ भी इसी तरह के गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए। अदालत ने कहा कि अगर वे 8 जुलाई को अगली सुनवाई पर अदालत में पेश होने में विफल रहे तो उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। 

'अदालत में पेश होने में विफल होने पर संदिग्धों को घोषित किया जाएगा भगोड़ा'
न्यायाधीश सुप्रा ने कहा कि आठ जुलाई को अदालत में पेश होने में विफल रहने वाले संदिग्धों को भगोड़ा घोषित किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अदालत के भगोड़े को भगोड़ा घोषित करने के लिए तीस दिनों तक इंतजार करना जरूरी नहीं है। अदालत ने वीडियो लिंक के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पेशी के संबंध में अदियाला जेल के अधीक्षक से भी लिखित जवाब मांगा है। इसके बाद अदालत ने दोनों मामलों को आठ जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार से दैनिक आधार पर इन मामलों की सुनवाई की जाएगी। 
 

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