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US में सुनवाई से पहले हिरासत में रखे जाएंगे अप्रवासी; ट्रंप ने कानून को दी मंजूरी, जन्मजात नागरिकता विधेयक सीनेट में पेश

Edited By Tanuja,Updated: 30 Jan, 2025 12:14 PM

trump signs bill targeting undocumented immigrants accused of crimes

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों की सुनवाई-पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध अप्रवासियों को सुनवाई से...

Washington: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासियों की सुनवाई-पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध अप्रवासियों को सुनवाई से पहले हिरासत में रखने का अधिकार देता है। 'लेकेन राइली एक्ट' को पहले अमेरिकी संसद के दोनों सदन 'हाउस और सीनेट' में द्विदलीय समर्थन मिला था। ट्रंप ने 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद पहले विधेयक के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, "इस कानून के तहत, गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध अप्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं।"

 

यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा लेकेन राइली के नाम पर रखा गया है। छात्रा की वेनेजुएला के एक अवैध अप्रवासी ने हत्या कर दी थी। ट्रंप ने इसे 'ऐतिहासिक कानून' करार दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी से सांसद डिक डर्बिन ने इस कानून की आलोचना करते हुए कहा कि यह संघीय सरकार की शक्तियों को कमजोर करता है और संविधान द्वारा निर्धारित आप्रवासन नीतियों के खिलाफ है। सीनेट में यह विधेयक 35 के मुकाबले 64 वोट से पारित हुआ, जबकि हाउस में इसे 156 के मुकाबले 263 मतों से मंजूरी मिली। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-आप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने से संबंधित एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है।

 

जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक विधेयक प्रस्तुत करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के अनुसार, मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध आप्रवासी अमेरिका आते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वाशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने अवरुद्ध कर दिया गया है। आव्रजन अध्ययन केंद्र का अनुमान है कि 2023 में अवैध आप्रवासियों से 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे पैदा होंगे, जो अमेरिका में जन्म लेने वालों का लगभग सात प्रतिशत है। ग्राहम ने कहा कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नीति में बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है और इसका कई तरीकों से दुरुपयोग किया जा रहा है।  

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