Edited By Rohini Oberoi,Updated: 08 Feb, 2025 10:56 AM
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एक वीज़ा धारक ने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के दौरान वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह वीज़ा धारक फरवरी 2025 में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था और उसके पास मार्च 2022 में जारी किया गया TU-500 वीज़ा था। इस वीज़ा में शर्त 8105 के तहत...
नेशनल डेस्क। एक वीज़ा धारक ने ऑस्ट्रेलिया में अध्ययन के दौरान वीज़ा की शर्तों का उल्लंघन किया है। यह वीज़ा धारक फरवरी 2025 में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा था और उसके पास मार्च 2022 में जारी किया गया TU-500 वीज़ा था। इस वीज़ा में शर्त 8105 के तहत यह नियम था कि वीज़ा धारक को किसी भी पखवाड़े में 40 घंटे से अधिक काम नहीं करना चाहिए जब उसका अध्ययन सत्र चल रहा हो। इस वीज़ा धारक ने इस शर्त का उल्लंघन किया और अध्ययन के दौरान 48 घंटे से ज्यादा काम किया।
प्रदाता पंजीकरण और अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन प्रणाली (PRISMS) से मिली जानकारी के अनुसार वीज़ा धारक मार्च 2022 से बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नामांकित था लेकिन जुलाई 2022 में उसने अपनी पढ़ाई बंद कर दी थी। इसके बाद उसने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2024 तक बढ़ईगीरी में सर्टिफिकेट III पूरा किया और अब वह दिसंबर 2024 से ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट (लर्निंग) में नामांकित है।
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जब वीज़ा धारक ने एडिलेड में सामान की जांच के दौरान ऑस्ट्रेलियाई सीमा बल (एबीएफ) अधिकारियों से बातचीत की तो उसने यह स्वीकार किया कि वह अपने अध्ययन सत्र के दौरान प्रति पखवाड़े 48 घंटे से ज्यादा काम कर चुका था। इसके बाद अधिकारियों ने उसका मोबाइल फोन जांचा जिसमें उबर के लिए गाड़ी चलाने के दौरान किए गए घंटों की तस्वीरें थीं।
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एबीएफ अधिकारियों के साथ साक्षात्कार में वीज़ा धारक ने माना कि मार्च और अप्रैल 2024 के बीच जब उसका अध्ययन सत्र चल रहा था वह प्रति सप्ताह 50-60 घंटे काम कर रहा था। मोबाइल ऐप से मिली जानकारी के अनुसार उसने 2024 के मार्च और अप्रैल के दौरान निम्नलिखित घंटे काम किए:
11-18 मार्च: 28 घंटे, 16 मिनट
18-25 मार्च: 42 घंटे
25 मार्च-01 अप्रैल: 24 घंटे, 44 मिनट
01-08 अप्रैल: 40 घंटे, 57 मिनट
08-15 अप्रैल: 18 घंटे, 13 मिनट
15-22 अप्रैल: 39 घंटे, 2 मिनट
इस मामले में वीज़ा धारक ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसने वीज़ा शर्तों का उल्लंघन किया और अधिक घंटे काम किए जोकि उसकी वीज़ा शर्तों के खिलाफ था।