Edited By Neetu Bala,Updated: 24 Feb, 2024 01:39 PM
साथ ही दोषी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
जम्मू-कश्मीर: जम्मू-कश्मीर में स्थित कुलगाम की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने एक नाबालिक लड़की से बलात्कार करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 4 साल की सश्रम कारावास की सजा का हुकम दिया है। साथ ही दोषी को 10 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। जुर्माना न अदा करने की सूरत में उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है।
जानकारी के अनुसार परवेज इकबाल ने 2012 में अपने पड़ोस में रहने वाली 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने का प्रयास किया था, जिसके मुकद्दमे के संबंध में अदालत ने उसे सख्त सजा का फैसला सुनाया है।