कोलकाता कांड पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें, पश्चिम बंगाल सरकार पर किए सख्त सवाल

Edited By Mahima,Updated: 20 Aug, 2024 12:50 PM

10 big comments of the supreme court on the kolkata incident

कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हाल ही में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जो पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर...

नेशनल डेस्क: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में हाल ही में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की और कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां कीं, जो पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सीधी उंगली उठाती हैं। 

सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी टिप्पणियां
1. राष्ट्रीय अंतरात्मा की चिंता
   सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बलात्कार और हत्या की घटनाओं के बाद हर बार देश की अंतरात्मा को जागृत नहीं होना चाहिए। इसे नियमित रूप से संबोधित किया जाना चाहिए।

2. डॉक्टरों की सुरक्षा
   कोर्ट ने इस घटना को केवल एक भयावह घटना नहीं बल्कि पूरे भारत में डॉक्टरों की सुरक्षा की कमियों का प्रमाण बताया।

3. अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था
   सीजेआई ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता व्यक्त की और कहा कि इसे सुधारने की आवश्यकता है।

4. महिलाओं की बुनियादी समानता
   कोर्ट ने कहा कि अगर महिलाएं काम पर नहीं जा सकतीं और सुरक्षित नहीं रह सकतीं, तो हम उन्हें बुनियादी समानता से वंचित कर रहे हैं।

5. पीड़िता की पहचान का उजागर होना
   पीड़िता की पहचान उजागर होने पर कोर्ट ने चिंता व्यक्त की और इसे चिंताजनक बताया।

6. पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका
   सीजेआई ने कहा कि पूर्व प्रिंसिपल ने घटना को आत्महत्या बताने की कोशिश की और माता-पिता को शव देखने की अनुमति नहीं दी।

7. एफआईआर में देरी
   कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और अस्पताल प्रशासन को फटकार लगाते हुए पूछा कि एफआईआर में इतनी देरी क्यों की गई और अस्पताल प्रशासन क्या कर रहा था।

8. अस्पताल में तोड़फोड़
   अस्पताल में हुई तोड़फोड़ पर सवाल उठाते हुए कोर्ट ने कहा कि पुलिस को घटनास्थल की सुरक्षा करनी चाहिए थी। 7 हजार लोग अस्पताल में कैसे दाखिल हुए?

9. प्रदर्शनकारियों पर सख्ती
   कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सख्ती उचित नहीं है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन को नहीं रोका जा सकता।

10. पूर्व प्रिंसिपल की निष्क्रियता
    सुप्रीम कोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल की भूमिका पर भी सवाल उठाए और पूछा कि उन्हें इतनी देरी से क्यों पूछताछ के लिए बुलाया गया और उनकी निष्क्रियता के कारण क्या था।

डॉक्टरों से अपील हड़ताल से वापस लौटें
इस घटना के बाद, देशभर में डॉक्टरों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सीजेआई ने कहा कि एक नेशनल टास्क फोर्स बनाया जाएगा जिसमें सभी डॉक्टरों की भागीदारी होगी। उन्होंने डॉक्टरों से अपील की कि वे हड़ताल से वापस लौटें और भरोसा रखें कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब सुप्रीम कोर्ट लेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। सीबीआई को गुरुवार तक जानकारी देने को कहा गया है कि अब तक क्या कदम उठाए गए हैं और जांच की स्थिति क्या है। कोर्ट ने डॉक्टरों से भी हड़ताल समाप्त करने की अपील की है।

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