Edited By Anu Malhotra,Updated: 18 Oct, 2024 09:41 AM
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब उनकी सैलरी से TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती नहीं होगी। इसके बजाय, कर्मचारियों को अपने अन्य आय स्रोतों से संबंधित टैक्स कटौतियों की...
नेशनल डेस्क: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने नए नियमों के तहत कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है, जिससे अब उनकी सैलरी से TDS (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) कटौती नहीं होगी। इसके बजाय, कर्मचारियों को अपने अन्य आय स्रोतों से संबंधित टैक्स कटौतियों की जानकारी अपने नियोक्ता को देना होगा।
क्या है नया नियम?
इस नए नियम के तहत, कर्मचारी अपने फर्म को अन्य स्रोतों से कटे TDS और TCS (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) की जानकारी फॉर्म 12बीएए के माध्यम से देंगे। इसका मतलब है कि अब नियोक्ता को TDS कटौती के लिए केवल सैलरी से संबंधित जानकारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि कर्मचारी अपनी अन्य आय स्रोतों की जानकारी भी प्रदान करेंगे।
कैसे करना होगा काम?
फॉर्म 12बीएए भरें (12 BAA Form): कर्मचारियों को फॉर्म 12बीएए भरकर अपने नियोक्ता को देना होगा, जिसमें वे अपनी सैलरी के अलावा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय और उस पर कटे गए TDS और TCS की जानकारी दर्ज करेंगे।
कटौतियों की जानकारी दें: फिक्स्ड डिपॉजिट, इंश्योरेंस कमीशन, शेयरों के डिविडेंड आदि जैसे अन्य आय स्रोतों की जानकारी का उल्लेख करें।
समय पर जानकारी प्रदान करें: सुनिश्चित करें कि आप अपने नियोक्ता को समय पर ये जानकारी प्रदान करें, ताकि आपकी सैलरी से उचित TDS कटौती की जा सके।
सहायता का तरीका
कंपनियां आमतौर पर कर्मचारियों के द्वारा किए गए डिक्लेरेशन के अनुसार सैलरी से TDS काटती हैं, जिसमें टैक्स कटौती के लिए किए गए निवेश और खर्च को ध्यान में रखा जाता है। पहले, नियोक्ता अन्य स्रोतों से कटे गए टैक्स को समायोजित नहीं करते थे। अब, CBDT के द्वारा जारी किया गया फॉर्म 12बीएए इस प्रक्रिया को बदल देगा।
लाभ
इस नए फॉर्म के माध्यम से कर्मचारी TCS जमा और अन्य स्रोतों से कटे TDS की जानकारी देकर अपनी सैलरी से टैक्स कटौती को कम कर सकते हैं। इससे उन्हें कैश फ्लो की समस्याओं को हल करने और अपनी आय का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी।
बदलाव की जानकारी
अन्य स्रोतों से कटे TDS और TCS की जानकारी देने का नया कानून इस साल 1 अक्टूबर से लागू हो गया है। कर्मचारी अब अपने फर्म को अन्य आय स्रोतों से कटे TDS या किसी बड़े खर्च के समय कटे TCS के बारे में सूचित कर सकते हैं। पहले नियोक्ताओं को यह जानकारी देने का कोई निश्चित तंत्र नहीं था, लेकिन अब जारी किया गया नया फॉर्म इस प्रक्रिया को सरल बनाएगा।