आभूषण दुकान के कर्मचारी की हत्या के मामले में 12 लोग बरी, कोर्ट ने कहा- आरोप साबित नहीं हुए

Edited By Utsav Singh,Updated: 19 Jun, 2024 01:28 PM

12 people acquitted in the case of murder of a jewellery shop employee

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक आभूषण दुकान के कर्मचारी की 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका।

महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने एक आभूषण दुकान के कर्मचारी की 2 साल पहले हुई हत्या के मामले में 12 आरोपियों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं कर सका। अपने आदेश में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एएस भागवत ने दर्जन भर आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सभी के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज किया गया था।14 जून के आदेश की एक प्रति बुधवार को उपलब्ध कराई गई।

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आभूषण की एक दुकान में सफाई कर्मचारी था
अभियोजन पक्ष के अनुसार, कृष्णा पदाराम तुसामंद (30) भायंदर इलाके में स्थित आभूषण की एक दुकान में सफाई कर्मचारी था। उन्होंने बताया कि दुकान के मालिक और अन्य आरोपियों ने 7 मई, 2022 को चोरी के शक में तुसामंद को खिड़की से बांधकर बेरहमी से पीटा था, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। तुसामंद के पिता की शिकायत पर पुलिस ने आभूषण दुकान के मालिक और 11 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।

12 गवाह मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए
अभियुक्तों के अधिवक्ता राजन सालुंके और समीर हाटले ने अपने मुवक्किलों के खिलाफ लगाए गए आरोपों को गलत बताया, वहीं अभियोजन पक्ष के 12 गवाह मुकदमे के दौरान अपने बयान से पलट गए। न्यायाधीश ने इस फैसले पर सुनवाई के दौरान तुसामंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को महत्व दिया जिसमें बताया गया था कि संभवत: चलती गाड़ी से गिरने के कारण तुसामंद को चोट पहुंची थी। अभियोजन पक्ष के ब्यौरे में खामियों का जिक्र करते हुए अदालत ने कहा कि वह आरोपियों से हथियार जब्त किए जाने की बात साबित नहीं कर सका, तथा एक जांच अधिकारी से पूछताछ भी नहीं की गई। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह भी साबित नहीं कर सका कि मृतक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से था।

 

 

 

 

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