7वीं की छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Edited By Parminder Kaur,Updated: 07 Nov, 2024 03:35 PM

20 years imprisonment for rapist of 7th class student

अदालत ने बुधवार को 14 साल की सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार मोनू वासी फ्रेंड्स कॉलोनी (संसारपुर) को 20 साल की कैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मोनू के दोस्त हरीश तेजी उर्फ...

नेशनल डेस्क. अदालत ने बुधवार को 14 साल की सातवीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म मामले में फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी विकास कुमार मोनू वासी फ्रेंड्स कॉलोनी (संसारपुर) को 20 साल की कैद व 35 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं मोनू के दोस्त हरीश तेजी उर्फ हरी को बरी कर दिया है। 


थाना सदर में बीते साल 9 मार्च को 45 साल की महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 376,120 बी और रेप पोस्को एक्ट की धारा 4 के तहत केस दर्ज किया गया था। महिला ने कहा था कि उसकी 14 साल की भांजी उसके पास रहती है। वह सातवीं में पढ़ती है। होली की देर शाम भांजी घर से गोल गप्पे खाने के लिए निकली थी, मगर देर रात तक नहीं लौटी। वह भांजी की तलाश कर रही थी कि वह रोती हुई घर लौटी। उसकी हालत देखकर पता चला कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। भांजी डरी हुई थी। 


फिर बच्ची ने बताया कि जब वह गोल गप्पे खाने जा रही थी तो मोनू और हरी उसे अपनी स्कूटी पर बैठाकर ले गए और कहा कि वह उसे चीज खिलाकर लाते हैं। वह लड़की को एक खेत में ले गए, जहां मोनू ने उसके साथ जबरदस्ती की। जबकि उसका दोस्त हरी वहां खड़ा रहा। फिर वह उसे डरा-धमका कर घर के पास छोड़ गए थे। थाना सदर की पुलिस ने मामला दर्ज कर बच्ची की मेडिकल जांच करवाई है। पुलिस ने रेड करके दोनों आरोपी पकड़ लिए। आरोपी मोनू ने माना कि दोस्त की मदद से उसने लड़की से गलत काम किया था। पुलिस ने दोनों आरोपी गिरफ्तार कर जेल भेज दिए थे। जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।

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