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75 वर्षीय पुजारी ने नाबालिग लड़की के साथ कई बार किया दुष्कर्म, सेवा के बहाने से था बुलाता; जब गर्भवती हुई तो.....

Edited By Harman Kaur,Updated: 20 Feb, 2025 04:08 PM

75 year old priest used to call minor girl on the pretext of service and then

महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का कई बार यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक मठ के 75 वर्षीय पुजारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया है।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के अमरावती जिले में पुलिस ने एक नाबालिग लड़की का कई बार यौन उत्पीड़न करने और उसे गर्भवती करने के आरोप में एक मठ के 75 वर्षीय पुजारी और उसके सहायक को गिरफ्तार किया है।
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8 महीने की गर्भवती हुई लड़की
एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि 17 वर्षीय पीड़िता की एक महिला रिश्तेदार को भी गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि लड़की अपने माता-पिता के साथ मंगलवार शाम को अमरावती के शिरखेड थाने पहुंची और रिद्धपुर मठ के मुख्य पुजारी तथा अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। अधिकारी ने बताया कि मेडिकल जांच के दौरान पता चला कि लड़की आठ महीने की गर्भवती है।

पिछले एक साल से मठ में सेवा करने के लिए रह रही थी लड़की
शिकायतकर्ता के अनुसार, वह अपने चाचा और चाची के साथ पिछले एक साल से मठ में सेवा करने के लिए रह रही थी। उसने बताया कि जब वह मठ में रह रही थी, तब मुख्य पुजारी ने उसकी चाची से कहा कि वह पीड़िता को दो अप्रैल, 2024 को उससे मिलने के लिए भेज दे।
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कई महीनों तक लड़की के साथ किया दुष्कर्म
अधिकारी ने बताया कि उसकी चाची ने लड़की को पुजारी सुरेंद्रमुनि तालेगांवकर के कमरे में भेज दिया, जहां पुजारी ने उससे कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पीड़िता ने बताया कि मठ में रहने वाले बालासाहेब देसाई (40) ने भी उसके साथ दुष्कर्म किया। उसने बताया कि दोनों आरोपियों ने कई महीनों तक यह अपराध किया।

चाची ने पीड़िता को धमकाया और चुप रहने को कहा
पीड़िता ने शुरू में अपनी चाची को इस बारे में बताया, लेकिन उसकी चाची ने उसे धमकाया और चुप रहने को कहा। पुलिस ने बताया कि लड़की की चाची ने उसकी मदद नहीं की, जिसके कारण दोनों आरोपी पीड़िता का यौन उत्पीड़न करते रहे।
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क्या कहती है पुलिस?
अधिकारी ने बताया कि तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें धारा 376 (बलात्कार), 323 (स्वेच्छा से नुकसान पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधान शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।

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