Edited By Mahima,Updated: 19 Jun, 2024 01:44 PM
केरल के एर्नाकुलम जिले के एक व्यक्ति ने मैट्रिमोनी साइट पर दुल्हन नहीं मिलने के कारण केस दर्ज कर दिया और अब उन्होंने यह केस जीत लिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRC) ने इस मामले में व्यक्ति को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है।
नेशनल डेस्क: केरल के एर्नाकुलम जिले के एक व्यक्ति ने मैट्रिमोनी साइट पर दुल्हन नहीं मिलने के कारण केस दर्ज कर दिया और अब उन्होंने यह केस जीत लिया है। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम (DCDRC) ने इस मामले में व्यक्ति को 25,000 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही साइट को कानूनी खर्चे के पैसे भी अदा करने होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मैट्रिमोनी साइट ने अपनी दुल्हन ढूंढने की प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया। जिला फोरम के अध्यक्ष डीबी बीनू और अन्य सदस्यों रामचंद्रन वी और श्रीविद्या टीएन ने यह निष्कर्ष निकाला कि केरल मैट्रिमोनी की ओर से सेवा में कमी की गई थी।
फोरम ने अपने आदेश में कहा, "अपोजिशन पार्टी ने जीवनसाथी ढूंढने वालों का ध्यान आकर्षित करने के लिए आकर्षक चीजें बताईं और उन्हें आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं की थीं। उसने ये साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं किया है कि उसने शिकायतकर्ता को जो वादे किए गए थे, उनकी सेवा प्रदान की है। शिकायतकर्ता ने अपने तर्क को साबित करने के लिए सोशल मीडिया से जनता की राय भी पेश की थी। इसलिए ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि शिकायतकर्ता अपोजिशन पार्टी के कई पीड़ितों में से एक है।"
यह शिकायत मई 2019 में चेरथला के मूल निवासी (शिकायतकर्ता) ने दायर की थी। उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने 2018 में केरल मैट्रिमोनी की वेबसाइट पर अपना बायोडाटा दर्ज किया था। बाद में केरल मैट्रिमोनी के प्रतिनिधि ने उनसे संपर्क कर तीन महीने की मेंबरशिप के लिए 4100 रुपये मांगे थे, जिसके बदले शादी के लिए लड़की ढूंढने का वादा किया गया था। इस फैसले ने न केवल शिकायतकर्ता को न्याय दिलाया है, बल्कि उन सभी लोगों के लिए भी उम्मीद जगाई है जो ऐसे धोखाधड़ी के शिकार हुए हैं।