13 साल बाद पता चला पत्नी मुस्लिम है: इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने दर्ज कराया केस

Edited By Paras Sanotra,Updated: 28 Jun, 2024 12:23 AM

after 13 years it was discovered that the wife is a muslim

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने शादी के 13 साल बाद यह पता चलने पर कि उसकी पत्नी मुस्लिम है और उसने धोखे से विवाह किया है, सिविल लाइंस थाना में पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह...

नेशनल डेस्कः उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक एसोसिएट प्रोफेसर ने शादी के 13 साल बाद यह पता चलने पर कि उसकी पत्नी मुस्लिम है और उसने धोखे से विवाह किया है, सिविल लाइंस थाना में पत्नी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। 

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर अमरेन्द्र त्रिपाठी ने 23 जून को पत्नी प्रतिभा तिवारी, ससुर राधेश्याम तिवारी और सास उर्मिला तिवारी के खिलाफ सिविल लाइंस थाना में धोखाधड़ी और अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज कराया है। प्राथमिकी के मुताबिक, अमरेन्द्र त्रिपाठी का विवाह 27 जून, 2011 को गुवाहाटी की रहने वाली प्रतिभा तिवारी के साथ हुआ था और वर्तमान में इस दंपत्ति की 11 वर्ष की एक बेटी और नौ वर्ष का एक बेटा है। 

अमरेन्द्र त्रिपाठी ने तहरीर में बताया कि 13 मई, 2024 को घर के शयनकक्ष में उनके हाथ कुछ कागजात लगे जिससे उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी प्रतिभा ने विवाह से पूर्व धर्म परिवर्तन कर इस्लाम कबूल लिया था और अपना नाम मेहनाज हसन रख लिया था। तहरीर के मुताबिक, उनकी पत्नी ने 23 अप्रैल, 2007 को धर्म परिवर्तन के लिए 100 रुपये के स्टांप पर महाराष्ट्र के न्यायालय में हलफनामा दिया था। इसके बाद, 26 मई, 2007 को काजी फरीद अहमद खान से अपना धर्मांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। इसके उपरांत पत्नी ने नाम परिवर्तन के उद्देश्य से 13 जून, 2007 को वीर अर्जुन अखबार में विज्ञापन दिया था। 

यही नहीं, महिला ने 22 जून, 2007 को शाही मस्जिद, फतेहपुर चांदनी चौक दिल्ली में तीन गवाहों की उपस्थिति में 51,000 रुपये मेहर पर माहरुफ हसन नाम के व्यक्ति से निकाह भी किया और इस निकाह में इसके माता पिता शामिल थे। तहरीर में एसोसिएट प्रोफेसर ने अपनी पत्नी के खिलाफ उत्पीड़न के भी आरोप लगाए हैं। पुलिस ने महिला और उसके माता पिता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420, 494, 323, 504, 506 और 427 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। 

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