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महाराष्ट्र: नागपुर के बाद अब अकोला शहर में पूर्ण लॉकडाउन, पुणे में लगाई गईं नई पाबंदियां

Edited By Seema Sharma,Updated: 12 Mar, 2021 03:47 PM

after nagpur complete lockdown in akola city

महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 15 मार्च अकोला में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं...

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अकोला शहर में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 15 मार्च अकोला में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान किसी को बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि जरूरी सेवाओं में छूट दी जाएगी। बता दें कि इससे पहले गुरुवार को उद्धव सरकार ने नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया था।

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नागपुर के सरंक्षक मंत्री डा. नितिन राउत ने शहर में कोरोना मामलों में बढ़ोत्तरी को देखते हुए 15 से 21 मार्च तक सख्त लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। पिछले कुछ दिनों से यहां लगातार कोरोना केस की संख्या में बढ़ोतरी हो रही थी और 10 मार्च को शहर में 1700 से अधिक कोरोना के मामले सामने आए थे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए राज्य के कुछ हिस्सों में कड़ाई से लॉकडाउन लागू किया जाएगा। सरकारी जेजे अस्पताल में ठाकरे ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली।

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पुणे में लगाई गईं नई पाबंदियां
पुणे के संभागीय आयुक्त सौरभ राव ने बताया किकोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए महाराष्ट्र के पुणे जिले में नई पाबंदियां लगाई गईं हैं।

  • जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों को 31 मार्च तब बंद रखने का निर्देश दिया है। 
  • होटलों एवं रेस्त्रांओं को खुला रखने के समय में भी कटौती की गई है। होटलों एवं रेस्त्रां को रात 10 बजे तक ही खोलने की अनुमति होगी और घर तक खाना पहुंचाने की सेवा रात 11 बजे तक ही मिलेगी।
  •  प्रशासन सुनिश्चित करेगा कि 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड परीक्षा की तैयारियां इसकी वजह से प्रभावित नहीं हों। 
  • होटल और रेस्त्रां का परिचालन 50 प्रतिशत क्षमता के साथ करने की अनुमति होगी और उन्हें एक बोर्ड लगाना होगा जिसमें एक समय में अधिकतम लोगों की उपस्थित होने की अनुमति संबंधी जानकारी होगी। 
  • लोगों को रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक बिना वजह सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 
  • शादी, अंतिम संस्कार, राजनीतिक एवं अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 50 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक होगी एवं इस नियम का उल्लंघन करने पर पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी। 
  • सभी पार्क और उद्यान शाम को बंद रहेंगे, हालांकि, सुबह टहलने के लिए इनको खोला जाएगा। मॉल और मल्टीप्लेक्स का परिचालन रात में 11 बजे तक होगा।

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