अगर पुलिसकर्मी का बेटा मरता तो क्या 30 मिनट में मिलती आरोपी को बेल? Road Accident में मारे गए मृतक की मां का छलका दर्द

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Sep, 2024 03:33 PM

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दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक अक्षत गर्ग की मौत हो गई। हादसे की वजह गलत साइड ड्राइविंग बताई जा रही है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि अक्षत गर्ग अपनी तेज रफ्तार बाइक से मोड़ के...

नेशनल डेस्क:  दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 23 वर्षीय युवक अक्षत गर्ग की मौत हो गई। हादसे की वजह गलत साइड ड्राइविंग बताई जा रही है। यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें दिख रहा है कि अक्षत गर्ग अपनी तेज रफ्तार बाइक से मोड़ के पास पहुंचता है, तभी रॉन्ग साइड से आ रही एक कार से उसकी बाइक की जोरदार टक्कर हो जाती है।

हादसे का वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि टक्कर के बाद बाइक और कार में चिंगारी उठी, और बाइक के परखच्चे उड़ गए। अक्षत के दोस्त चीखते-चिल्लाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने अक्षत को कार के किनारे बदहवास हालत में पाया। मौके पर मौजूद लोग तुरंत एंबुलेंस को बुलाते हैं और घायल अक्षत की मदद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ ही पलों में अक्षत ने कोई प्रतिक्रिया देना बंद कर दी और उसकी मौत हो गई।

आरोपी को थाने से मिली जमानत
रॉन्ग साइड से गाड़ी चला रहे आरोपी की पहचान कुलदीप ठाकुर के रूप में हुई है। घटना के कुछ देर बाद ही आरोपी को थाने से जमानत मिल गई, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अक्षत गर्ग की मां और परिवार ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि FIR दर्ज करने में भी काफी देरी की गई और पुलिस ने उन्हें कोई अपडेट नहीं दिया। 6 दिन बाद भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली है।

परिवार ने उठाए पुलिस पर सवाल
अक्षत की मां ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, "अगर पुलिसकर्मी का बेटा मर जाता, तो क्या वह 30 मिनट में आरोपी को जमानत दे देते?" उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी को राजनीतिक दबाव के चलते तुरंत जमानत मिल गई क्योंकि उसकी कार पर भाजपा का स्टिकर था। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आरोपी को कैसे छोड़ा जा सकता है। अक्षत की मां का कहना है कि उनका बेटा परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, और इस हादसे ने उनका जीवन बर्बाद कर दिया है।

पुलिस का बयान
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है, और उसे कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया है। गुरुग्राम पुलिस के अनुसार, शहर में अगस्त 2024 में गलत साइड ड्राइविंग के 16,000 से अधिक चालान जारी किए गए हैं।

न्याय की मांग
अक्षत के परिवार ने न्याय की गुहार लगाई है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनके अनुसार, यह मामला सिर्फ एक सड़क हादसे का नहीं बल्कि न्याय व्यवस्था की विफलता का भी है।

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