Edited By Rohini Oberoi,Updated: 24 Mar, 2025 12:19 PM

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड करने को लेकर पति के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पति को अपनी पत्नी पर किसी तरह का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं मिल जाता है और ना ही शादी उसकी...
नेशनल डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में पत्नी का अश्लील वीडियो बनाकर उसे फेसबुक पर अपलोड करने को लेकर पति के खिलाफ कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने कहा कि शादी के बाद पति को अपनी पत्नी पर किसी तरह का स्वामित्व या नियंत्रण नहीं मिल जाता है और ना ही शादी उसकी स्वायत्तता और निजता के अधिकार को कम करती है।
इस मामले में पति ने आरोप पत्र खारिज करने की मांग की थी लेकिन हाईकोर्ट के जज विनोद दिवाकर ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, “अंतरंग संबंधों का वीडियो फेसबुक पर अपलोड कर पति ने वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता का उल्लंघन किया है। एक पति से यह अपेक्षिता जाती है कि वह अपनी पत्नी द्वारा किए गए विश्वास और आस्था का सम्मान करे खासकर उनके अंतरंग संबंधों के संदर्भ में।”
कोर्ट ने कहा कि इस तरह के वीडियो को साझा करना पति और पत्नी के बीच रिश्ते को परिभाषित करने वाली गोपनीयता का उल्लंघन है और यह विश्वासघात करता है जिससे वैवाहिक संबंध कमजोर होते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पत्नी अपने पति का विस्तार नहीं है बल्कि वह एक स्वतंत्र व्यक्ति है जिनके अपने अधिकार और इच्छाएं हैं। उसकी शारीरिक स्वायत्तता और निजता का सम्मान करना सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं बल्कि यह एक नैतिक जिम्मेदारी है जो समान संबंधों को बढ़ावा देती है।
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मामले के तथ्यों के अनुसार महिला ने मिर्जापुर के थाना पदरी में अपने पति प्रद्युम्न यादव के खिलाफ आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत मामला दर्ज कराया था। महिला का आरोप था कि उसके पति ने बिना उसकी जानकारी और सहमति के अंतरंग संबंधों का अश्लील वीडियो बनाया और उसे फेसबुक पर अपलोड कर दिया।
वहीं पति ने इस आरोप का विरोध करते हुए कहा कि वह कानूनन अपनी पत्नी के साथ विवाहित है और इसलिए आईटी अधिनियम की धारा 67 के तहत कोई अपराध नहीं बनता। इसके अलावा पति-पत्नी के बीच समझौते की गुंजाइश हो सकती है। हालांकि अपर शासकीय अधिवक्ता ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि चाहे शिकायतकर्ता, याचिकाकर्ता की कानूनन विवाहित पत्नी हो लेकिन याचिकाकर्ता को अपनी पत्नी का अश्लील वीडियो बनाने और उसे फेसबुक पर अपलोड करने का कोई अधिकार नहीं है।
वहीं कोर्ट ने इस मामले में पति के कृत्य को गंभीर मानते हुए कहा कि यह वैवाहिक रिश्ते की पवित्रता और सम्मान का उल्लंघन है।