MP के तौर पर शपथ ग्रहण नहीं कर पाए अमृतपाल, रिहाई को लेकर पंजाब सरकार ने नहीं दिया फैसला

Edited By Radhika,Updated: 25 Jun, 2024 12:58 PM

amritpal will not take oath as mp

सिख कट्टरपंथी उपदेशक और एनएसए बंदी अमृतपाल सिंह मंगलवार को MP के रूप में शपथ नहीं ले पाए। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक डिब्रूगढ़ जेल से उनकी अस्थायी रिहाई पर फैसला नहीं किया है। बता दें कि बीते साल 23 अप्रैल से वे हिरासत में हैं।

नेशनल डेस्क: सिख कट्टरपंथी उपदेशक और एनएसए बंदी अमृतपाल सिंह मंगलवार को MP के रूप में शपथ नहीं ले पाए। बताया जा रहा है कि पंजाब सरकार ने अभी तक डिब्रूगढ़ जेल से उनकी अस्थायी रिहाई पर फैसला नहीं किया है। बता दें कि बीते साल 23 अप्रैल से वे हिरासत में हैं।

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'वारिस पंजाब दे' संगठन के प्रमुख अमृतपाल ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में खडूर साहिब सीट से आज़ाद प्रत्यशी के रूप में अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस उम्मीदवार कुलबीर सिंह जीरा को 1, 97,120 वोटों के अंतर से हराया। वहीं 25 जून को संसद में होने वाले शपथ ग्रहण वाली लिस्ट में उनका नाम शामिल था। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के अनुसार, शपथ ग्रहण के लिए अमृतपाल को संसद में ले जाने की अभी कोई योजना नहीं है।

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हाल ही में सामने आए आदेशों के अनुसार अमृतपाल 23 अप्रैल, 2025 तक एनएसए की हिरासत में रहेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले सलाहकार बोर्ड की सिफारिश पर हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई थी।

 

 

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