iPhone-16 लॉन्च करते ही Apple को लगा बड़ा झटका, इस देश ने ठोका 13 अरब डॉलर का जुर्माना

Edited By Utsav Singh,Updated: 14 Sep, 2024 07:40 PM

apple got a big shock after launching iphone 16 country imposed a fine

यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने आयरलैंड से 13 अरब यूरो का बकाया टैक्स चुकाने के आदेश के खिलाफ टेक कंपनी एप्पल की अंतिम कानूनी अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, यह लंबे समय से चल रहा टैक्स विवाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि यह आदेश ऐप्पल के...

नेशनल डेस्क : यूरोपीय संघ की शीर्ष अदालत ने आयरलैंड से 13 अरब यूरो का बकाया टैक्स चुकाने के आदेश के खिलाफ टेक कंपनी एप्पल की अंतिम कानूनी अपील को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही, यह लंबे समय से चल रहा टैक्स विवाद समाप्त हो गया है। आपको बता दें कि यह आदेश ऐप्पल के iphone-16 सीरीज लॉन्च करने के ठीक बाद आया है।

मामला क्या था?
यह विवाद आयरलैंड के अधिकारियों और एप्पल के बीच एक समझौते से संबंधित था, जिसमें एप्पल को कम टैक्स देने का प्रावधान था। यह आदेश एप्पल के आईफोन-16 सीरीज के लॉन्च के ठीक बाद आया है।

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कोर्ट का फैसला
यूरोपीय संघ के कोर्ट ऑफ जस्टिस ने निचली अदालत के पहले के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि वह यूरोपीय आयोग के 2016 के फैसले की पुष्टि करता है। इस फैसले के अनुसार, आयरलैंड ने एप्पल को गैरकानूनी तरीके से सहायता दी थी और इस राशि की वसूली करनी होगी।

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2016 का आदेश
वर्ष 2016 में, यूरोपीय आयोग ने एप्पल से 13 अरब यूरो की राशि वसूलने का आदेश दिया था। इस मामले के उजागर होने पर एप्पल ने नाराजगी जताई थी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इसे "राजनीतिक बकवास" करार दिया था। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय आयोग की आलोचना की और उनकी अमेरिकी कंपनियों के प्रति नफरत का आरोप लगाया था। यूरोपीय आयोग की अधिकारी मार्ग्रेथ वेस्टागर ने अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनियों पर नकेल कसने की कोशिश की थी।

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2020 में जनरल कोर्ट का फैसला
2020 में, यूरोपीय संघ के जनरल कोर्ट ने यूरोपीय आयोग के फैसले से असहमति जताई थी। जनरल कोर्ट ने कहा था कि एप्पल ने आयरलैंड के साथ कोई गैरकानूनी कर सौदा नहीं किया था। एप्पल ने अपीलीय अदालत के फैसले पर निराशा जताते हुए कहा कि पहले जनरल कोर्ट ने तथ्यों की समीक्षा की थी और इस मामले को रद्द कर दिया था। एप्पल का कहना है कि कभी भी कोई विशेष सौदा नहीं हुआ था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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