Edited By Parveen Kumar,Updated: 24 Sep, 2024 10:35 PM
वोटर कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जो मतदान करने के लिए आवश्यक है। अगर आपका नाम वोटर रजिस्टर में नहीं है, तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। 18 साल की उम्र के बाद वोटर कार्ड बनवाना अनिवार्य है। इसे बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और...
नेशनल डेस्क : वोटर कार्ड एक महत्वपूर्ण पहचान पत्र है, जो मतदान करने के लिए आवश्यक है। अगर आपका नाम वोटर रजिस्टर में नहीं है, तो आप चुनाव में वोट नहीं डाल सकते। 18 साल की उम्र के बाद वोटर कार्ड बनवाना अनिवार्य है। इसे बनाने के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और यह पूरी तरह मुफ्त है।
वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले voters.eci.gov.in पर जाएँ। वहाँ साइन अप पर क्लिक करें। अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करें, और कैप्चा को भरें। इसके बाद अपनी व्यक्तिगत जानकारी भरें और एक नया पासवर्ड सेट करें। फिर ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) डालें। अब आपका आईडी और पासवर्ड सफलतापूर्वक बन गया है। इसे इस्तेमाल कर लॉगिन करें।
इसके बाद, नए वोटर कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए फॉर्म 6 भरें। साथ ही, आपको अपना पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, आदि) भी अपलोड करना होगा। आवेदन प्रक्रिया के अंतिम चरण में, आपको एक घोषणा पत्र भरना होगा, जिसमें आपको यह बताना है कि आपने जो जानकारी दी है, वह सही है।
अब, सभी विवरणों की जांच करने के बाद, प्रीव्यू पर क्लिक करें और फिर सबमिट करें। आवेदन सबमिट करने के बाद, आप एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें एक रेफरेंस नंबर होगा। इस नंबर से आप अपने वोटर कार्ड की स्थिति देख सकते हैं। वोटर कार्ड बन जाने के बाद, आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ दिनों के भीतर, आपका वोटर कार्ड आपके पते पर भेज दिया जाएगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने से आप आगामी चुनावों में अपने वोट का अधिकार हासिल कर सकते हैं।