पंचायती फंडों में धोखाधडी करने के दोष में गिरफ़्तार

Edited By Archna Sethi,Updated: 08 Jul, 2024 06:34 PM

arrested for committing fraud in panchayat funds

पंचायती फंडों में धोखाधडी करने के दोष में गिरफ़्तार

 
चंडीगढ़ 8 जुलाई, (अर्चना सेठी) पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने राज्य में भृष्टाचार विरुद्ध चल रहे अभियान दौरान विकास कामों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त पंचायती फंडों का दुरुपयोग करने के आरोप में आज ज़िला शहीद भगत सिंह नगर के गाँव सोना के निवासी पंचायत सचिव मुखत्यार सिंह और गाँव ह्याला की पूर्व सरपंच हरभजन कौर को गिरफ़्तार किया है।
 
राज्य विजीलैंस ब्यूरो के सरकारी वक्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत ह्याला द्वारा आई ग्रांटों में धोखाधडी करने सम्बन्धित की पड़ताल के आधार पर उक्त दोनों आरोपियों और दूसरे के ख़िलाफ़ केस दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि शिकायत नंबर 13/ 2017/ एस.बी.एस. नगर की पड़ताल दौरान पाया गया कि गाँव में विकास कार्यों के लिए साल 2008 से साल 2013 तक ग्राम पंचायत ह्याला को कुल 16,45,000 रुपए की कुल 9 ग्रांट प्राप्त हुई थी। इस सम्बन्धित समकालीन सरपंच सुरजीत सिंह, कार्यकारी सरपंच/ मैंबर पंचायत बख्शीश राम ( जिस की 22.09.2021 को मृत्यु हो चुकी है), कार्यकारी सरपंच/ मैंबर पंचायत हरभजन कौर अन्य पंचायत सचिव मुखत्यार सिंह ने इन ग्रांट में से मज़दूरों को अदायगी के लिए जाली बिल्/ रसीदें और अधूरे मस्टर जमा करवा कर उक्त ग्रांटों में बेनियमियां की थी।
 
उन्होंने बताया कि पड़ताल के आधार पर उक्त मुलजिमों और अन्य ख़िलाफ़ विजीलैंस ब्यूरो, थाना जालंधर रेंज में तारीख़ 08.07.2024 को आई.पी.सी. की धाराओं 420, 406, 409, 465, 467, 468, 471, 120- बीज और 13( 1) ( ए) और 13( 2 )के भ्रष्टाचार विरोधी कानून के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है। उक्त दोनों मुलजिमों को कल अदालत में पेश किया जाएगा और इस मामले की आगे वाली जांच जारी है।

 

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