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सरकार का ऐतिहासिक फैसला: अब 24 घंटे खुलेंगी दुकानें, शराब की दुकानों और बार को लेकर भी नया फरमान जारी

Edited By Anu Malhotra,Updated: 21 Mar, 2025 08:11 AM

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असम सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में अब दुकानें और व्यावसायिक...

नेशनल डेस्क: असम सरकार ने राज्य के प्रमुख शहरों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर में अब दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रह सकेंगे। हालांकि, यह नियम शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस फैसले की घोषणा ट्विटर पर की और बताया कि इस नीति से व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, जबकि श्रमिकों के अधिकारों और सुविधाओं से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कर्मचारियों को उनके अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न किया जाए और उनके हितों की पूरी तरह से रक्षा हो।

कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि यह निर्णय आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने और बाजार को अधिक लचीला बनाने के लिए लिया गया है। नई नीति के तहत, राज्य के तीन प्रमुख शहरों-गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सिलचर-में सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान, मॉल और दुकानें बिना किसी समय-सीमा के संचालित हो सकेंगे।

पढ़ें डिटेल:
- नगर निगम क्षेत्रों और राज्य राजमार्गों पर स्थित प्रतिष्ठान अब रात 2:00 बजे तक खुले रह सकते हैं।
-अन्य जिलों और छोटी सड़कों पर स्थित दुकानों को रात 11:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है।
- सरकार का मानना है कि इस फैसले से असम की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और यह वैश्विक व्यापार एवं श्रम प्रवृत्तियों के अनुरूप होगा।
- कोई भी वयस्क श्रमिक 9 घंटे से अधिक या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य नहीं करेगा।
-किसी भी कर्मचारी से लगातार 5 घंटे से अधिक काम नहीं कराया जाएगा, बिना कम से कम आधे घंटे का ब्रेक दिए।
- 9 घंटे प्रतिदिन या 48 घंटे प्रति सप्ताह से अधिक कार्य को ओवरटाइम माना जाएगा, और 3 महीने की अवधि में ओवरटाइम 125 घंटे से अधिक नहीं हो सकता।
-श्रमिकों की सुरक्षा और अधिकारों को बनाए रखने के लिए सभी प्रावधान लागू रहेंगे।

यह नियम शराब की दुकानों और बार पर लागू नहीं होगा।

सरकार के इस निर्णय को व्यापारियों और उद्योगपतियों ने स्वागतयोग्य बताया है, जिससे असम की व्यापारिक गतिविधियों में नई जान आने की उम्मीद है।


 

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