गणेश चतुर्थी पर पीओपी से बनी गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन पर लगा प्रतिबंध, उल्लंघन करने पर की जाएगी कानूनी कार्रवाई

Edited By Pardeep,Updated: 16 Aug, 2024 09:50 PM

ban imposed on immersion of pop ganesh idols on ganesh chaturthi

कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य भर में किसी भी झील, कूएं, बांध या अन्य जलाश्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी और पेंट की गई गौरी और गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मंगलुरुः कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार राज्य भर में किसी भी झील, कूएं, बांध या अन्य जलाश्यों में प्लास्टर ऑफ पेरिस (पीओपी) से बनी और पेंट की गई गौरी और गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आज इस आशय का निर्देश जारी किया। 

बोर्ड ने कहा कि गणेश चतुर्थी पर प्राकृतिक रंगों से रंगी गई और प्राकृतिक सामग्रियों से बनी मूर्तियों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश में कहा गया है कि बिना उचित अनुमति के पीओपी मूर्तियों के निर्माण और बिक्री पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं अवैध उत्पादन और बिक्री में शामिल प्रतिष्ठानों के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। 

निर्देश में कहा गया है कि नदियों, नहरों और तालाबों में पीओपी और रंगीन मूर्तियों का विसर्जन प्रतिबंधित है। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर गणेश प्रतिमाओं की स्थापना के लिए समितियों को स्थानीय अधिकारियों और पुलिस विभाग से आवश्यक अनुमति लेनी होगी। 

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